समूह दुर्घटना बीमा योजना Dated 09-04-2020
Group Accident Insurance Scheme (GIS) 1 मई 1995 से राज्य के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं. यह योजना वर्तमान में राज्य कर्मचारियों पर लागू अनिवार्य राज्य बीमा योजना के अतिरिक्त है।
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना में राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियो की मुत्यु अथवा क्षति पर बीमा आवरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक प्रीमियम पर अधिकतम तीन लाख का बीमा कवर दिया जाता है.
- राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन से प्रतिवर्ष माह अप्रैल के वेतन से बीमा प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
- पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
- यह योजना वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या प.12 6 वित्त नियम 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
- GIS में सम्मिलित कार्मिक को योजना के अंतर्गत उल्लेखित क्षतियों के पालिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
पालिसी की अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को भी पालिसी की अवधि समाप्ति तक पालिसी के लाभ देय होंगे
- समूह दुर्घटना बीमा योजना योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से 220 रुपए प्रीमियम राशी की कटौती की जाती है।
- बीमा प्रीमियम की कटौती आहरण वितरण अधिकारी उनके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से पे-मैनेजर पोर्टल/पीआरआई पोर्टल/ई-ग्रास के माध्यम के कटौती करेगें।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।
- 1 मई के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर उक्त योजना अनिवार्य रूप् से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से उस वर्ष के लिये देय प्रीमियम की राशि को IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जायेगी।
- आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी / अधिकारी के माह अप्रैल के वेतन से सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि कर ली गई है।
- जिन कर्मचारियों को माह अप्रैल का वेतन यदि किसी कारण आहरित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी निजि स्तर से बीमा प्रीमियम की राशी SIPF / EGRAS Portal के माध्यम Budget Head 8011-00-107-01-00 में 31 मई से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे।