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FAQ

प्रश्न 1- मेडिक्लेम दावा किस प्रकार किया जाता है ?

उत्तर- मेडिक्लेम दावा का तरीका 2004 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों के लिए है जिनकी मेडिक्लेम पॉलिसी है। 24 घंटे पैनल वाले हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी है।

  1. 24 घंटे पैनल वाले हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी है।
  2. भर्ती के समय मेडिक्लेम कार्ड की फ़ोटो-कॉपी हॉस्पिटल में जरूर देवें।
  3. दवा की पर्ची व बिल संभाल कर रखें तथा रोगी का नाम बिल पर पूरा हो।
  4. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज टिकिट व रोग प्रमाण पत्र ले लेवें।
  5. PDF अनुसार सारे फॉर्म भरें।
  6. सारे बिल क्रम से लगाएं। सारी जांच की रिपोर्ट साथ संलग्न करें।
    मेडिक्लेम कार्ड की छाया प्रति लगाएं एवं सैलरी बैंक पासबुक की छाया प्रति लगाएं। पेन कार्ड की कॉपी भी साथ मे संलग्न करे।
  7. सभी फॉर्म के साथ इन सबको नत्थी करके वापस हॉस्पिटल में जमा कराए।
  8. हॉस्पिटल के साइन होने के बाद-अपने DDO से साइन करावें।
  9. SIPF पोर्टल कम्प्यूटर पर खोलकर मेडिक्लेम के कॉलम में सभी डॉक्यूमेंट मांग अनुसार अपलोड करें।
  10. सबमिट के बाद आपके फोन पर एक मैसेज आएगा उसे सुरक्षित रखें।
  11. .DDO द्वारा इसे आगे फॉरवर्ड कराएं।
  12. सभी डॉक्यूमेंट को SIPF विभाग जिला में जमा कराएं।
  13. अब इंतजार करें। 2 से 3 माह में आपके पैसे आ जाएंगे। हां कुछ पैसे कम आ सकते हैं।
    ये बहुत उपयोगी जानकारी है इसे सेव कर लें

प्रश्न 2- पेमैनेजर पर कार्मिक सर्विस केटेगरी मे संशोधन कैसे होता है?

उत्तर- सर्वप्रथम आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक सर्विस कैटेगरी संशोधन की रिक्वेस्ट पेमैनेजर पर सब्मिट करनी है….इसके उपरांत यह सुधार की रिक्वेस्ट HOD बीकानेर को प्राप्त होगी….इतने से ही कार्मिक डेटा मे सुधार नही होगा….आगे की प्रोसेस इस प्रकार है…..

संस्था प्रधान द्वारा सम्बंधित कार्मिक का विवरण विधालय के लेटरपैड पर निम्न प्रपत्र में लिखकर वाट्सअप नम्बर 9414054280 पर भेजना है….इसके कुछ दिनो में कार्मिक डेटा मे संशोधन हो जाएगा
Format with Govt Order of Director, Bikaner